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बिहार सरकार ने फैसला किया है कि टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय को मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत का वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. बच्चा राय ने उच्च न्यायालय मे जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उसे सशर्त जमानत दे दी थी.
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को आदेश दिया कि वह 1 महीने के अंदर बच्चा राय के खिलाफ आरोप तय करें और उसे जमानत पर रिहा कर दे. टॉपर्स घोटाले में बच्चा राय के अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व चेयरमैन लालकेश्वर प्रसाद सिंह भी आरोपी है और इस वक्त जेल में बंद है.
सूत्रों के मुताबिक, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अजय मिश्रा ने अतिरिक्त महाधिवक्ता ललित किशोर को इस बात की सिफारिश की है कि राज्य सरकार को बच्चा राय के जमानत को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे. महाधिवक्ता ललित किशोर ने इस सिफारिश को बिहार सरकार तक पहुंचा दिया है. 
पिछले साल बिहार सरकार  माफिया डॉन मोहम्मद शहाबुद्दीन, बलात्कार के आरोपी आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव और गया हिट एंड रन केस में आरोपी रॉकी यादव के जमानत को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुकी है. इसके बाद यह तीनों आरोपी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं.

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