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रिजर्व बैंक ने अपना वह आदेश वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि पांच हजार से ज्यादा के पुराने नोट जमा करने पर पूछताछ की जाएगी और ज्यादा रकम के बारे में पूछताछ होगी. रिजर्व बैंक ने इस बारे में अपना सर्कुलर वापस लेते हुए कहा है कि अगर किसी का खाता पूरी तरह से केवाईसी मानक के अनुरूप वह तो वह बिना पूछताछ के चाहे जितनी रकम, कितनी बार भी 30 दिसंबर तक जमा कर सकता है. मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी साफ किया था कि एक खाते में एक दिन में 5000 से ज्यादा के पुराने नोट जमा कराने पर किसी से कोई पूछताछ नहीं की जाएगी.
इससे पहले सोमवार को आरबीआई ने फैसला किया था कि 31 दिसंबर तक लोग अपने बैंक खाते में एक बार ही पुराने नोट जमा करा सकेंगे. लेकिन 5000 से अधिक के नोट जमा कराने पर खाताधारक को बैंक को लिखित में बताना पड़ता था इस पैसे का स्रोत क्या है और इसे अबतक क्यों नहीं जमा कराया. इससे बैंकों की भी मुश्किल बढ़ गई थी और उपभोक्ताओं की भी. अब आरबीआई ने इस फैसले को वापस ले लिया है









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